मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है। इन चार आरोपियों में लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया शामिल हैं। स्पेशल कोर्ट इस मामले की नियमित सुनवाई कर रहा है। मालेगांव विस्फोट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित कुल सात लोग आरोपी हैं। इस मामले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत दी है। पिछले महीने कोर्ट ने सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार पेश होने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश से सांसद चुने जाने के बाद प्रज्ञा पिछले सप्ताह पहली बार कोर्ट में पेश हुई थीं।
Malegaon blasts case: Bombay High Court grants bail to four accused Lokesh Sharma, Dhan Singh, Rajendra Chaudhary, & Manohar Narwariya.
— ANI (@ANI) June 14, 2019
शुक्रवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं प्रज्ञा ने कहा कि वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दूसरे आरोपी सुधाकर द्विवेदी ने भी विशेष अदालत के सामने प्रज्ञा जैसा ही बयान दिया। एनआईए हालांकि प्रज्ञा को क्लीनचिट दे चुकी है, फिर भी एनआईए की विशेष अदालत उन्हें इस मामले से बरी करने से इनकार कर चुकी है।
गौरतलब है कि विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर, 2008 से ही कर रही है। दरअसल, महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुम्मे की नमाज के दिन एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे।